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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 21 Jul 2023 11:10 PM IST
कासगंज । अपर सत्र न्यायाधीश घनेंद्र कुमार केे न्यायालय ने महिला को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी को सिपरही को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सोरोंजी क्षेत्र की एक महिला प्रभा ने 16 जून 2023 को तेजाब पीकर अपनी जान दे दी। इस मामले में सिपाही अशोक, उसकी पुत्री ललिता दुबे, दमाद पारस दुबे, एवं छोटी पुत्री रचना दुवे उसे मानसिक तनाव देते थे। उसके पुत्र भुवनेश ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड कर जेल भेज दिया। सिपाही अशोक पचौरी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने पैरवी करते हुये जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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