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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 12 Oct 2023 12:50 AM IST
कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पहले गोपालपुर नर्वल गांव में एक विवाहिता की फंदे से लटकने से मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में चल रही है। बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोष सिद्ध करते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता केके सिंह व विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि फतेहपुर के क्षेत्र जाफरगंज के गांव रामबक्स का पुरवा के रहने वाले कमलेश कुमार ने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी बहन उर्मिला की शादी 18 मई 1997 को घाटमपुर क्षेत्र के गांव गोपालपुर नर्वल निवासी प्रताप भान के साथ हुई थी। प्रताप भान दहेज को लेकर संतुष्ट नहीं था। अक्सर इसी बात को लेकर बहन को मारता पीटता था । 21 जून 2014 को प्रताप भान ने उसे मारपीट कर फंदे से लटका कर मार दिया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर पति प्रताप भान के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रशेखर की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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