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मैनपुरी।
जिले के आठ खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने 1.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित विक्रेताओं पर नियमों का उल्लंघन और मिलावट करने पर मुकदमे दायर किए गए थे। न्यायालय ने एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा कराने के आदेश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिलावट रोकने के साथ ही नियमानुसार व्यापार करने के लिए चेकिंग की जाती है। बिना पंजीकरण के किसी भी खाद्य पदार्थ का कारोबार करना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अपराध है। इसके बाद भी बिना पंजीकरण के ही खाद्य पदार्थ का व्यापार किया जा रहा है। ऐसे ही चार विक्रेताओं के विरुद्घ अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही तीन विक्रेताओं पर पिसे हुए मसालों को बिना पैकिंग बेचने के लिए जुर्माना लगाया है।
वहीं सरसों के तेल में दूसरे तेल की मिलावट करने और बूंदी के लड्डू दूसरे तेल में बनाए जाने के लिए जुर्माना लगाया गया है। सरसों के तेल और बूंदी के लड्डू के नमूनों की जांच में इसकी पुष्टि हुई थी। इस प्रकार कुल आठ विक्रेताओं 1.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दो विक्रेताओं पर दो नमूने फेल होने पर डबल जुर्माना लगाया गया है।
विक्रेताओं को एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। सभी के विरुद्घ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मुकदमा दायर किया था। इन्हीं मुकदमों पर सुनवाई के बाद कार्रवाई हुई है।
इन विक्रेताओं पर लगाया गया जुर्माना
-मंजेश कुमार, भगवंतपुर, बिना पंजीकरण, 11 हजार रुपये।
-अयांश, आलीपुर खेड़ा, बिना पंजीकरण, 21 हजार रुपये।
-सब्बीर, भोगांव, बिना पंजीकरण, 25 हजार रुपये।
-राहुल, एलाऊ, बिना पंजीकरण, 15 हजार रुपये।
-मुकेश गुप्ता, मैनपुरी, बूंदी का लड्डू, 15 हजार रुपये
-ब्रजकिशोर, मैनपुरी, हल्दी पाउडर, 21 हजार रुपये।
-शिवम यादव, मैनपुरी, सरसों का तेल, 15 हजार रुपये
-शिवम यादव, मैनपुरी, सरसों का तेल, 15 हजार रुपये।
-शोभित अग्रवाल, मैनपुरी, धनियां पाउडर, 5100 रुपये।
-शोभित अग्रवाल, मैनपुरी, हल्दी पाउडर, 5100 रुपये।
अपर जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा मिलावट और बिना पंजीकरण कारोबार करने वाले आठ विक्रेताओं पर दस मुकदमों में सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया गया है। एक माह में ये जुर्माना जमा करना होगा। -डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)
उर्वरकों के नमूने हुए फेल, छह विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
मैनपुरी।
उर्वरकों के नमूने फेल होने पर जिला कृषि अधिकारी ने छह विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जिला कृषि अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी कर संबंधित उर्वरकों की बिक्री को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लेकर भेजे जाते हैं। इसी के तहत जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने नवंबर और दिसंबर में अभियमन के दौरान उर्वरकों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट आई तो छह उर्वरकों के नमूने फेल हो गए।
इसमें ईशा खाद भंडार कुसमरा और मार्कंडेय बाबा खाद भंडार, गांगसी पुल बरनाहल से लिया गया जिंक सल्फेट के नमूने और जय बरंगबली खाद भंडार वंशी मैनपुरी और जेएनएम इलाबांस से लिया गया माइक्रोन्यूटिएंट मिक्चर के नमूने फेल पाए गए। वहीं फौजी कृषि सेवा केंद्र बरनाहल से लिया गया एसएसपी का नमूना और रौनक खाद भंडार नवाटेढ़ा से लिया गया सल्फर का नमूना फेल हो गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने सभी छह विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। उन्हें सात दिन में साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
इसके साथ ही संबंधित उर्वरकों का विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है।
उर्वरकों के नमूने जांच रिपोर्ट में फेल हो गए हैं। इसके आधार पर विक्रेताओं को लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सात दिन में उन्हें जवाब उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। – डॉ. सूर्यप्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी।
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