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मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश का पालन ना करने पर आंध्रा बैंक शाखा प्रबंधक उन्नाव के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। शिकायत का निस्तारण करने तथा शाखा प्रबंधक का पक्ष जानने के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है।
भोगांव के आदर्शनगर मोहल्ला निवासी रन्नोदेवी तथा मोहल्ला जगतनगर निवासी मिथिलेश कुमारी की एक फर्म भोगांव में संचालित है। फर्म का बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया शाखा जीटी रोड भोगांव में मौजूद है। वर्ष 2015 में 150 रुपये का एक चेक फर्म प्रबंधक ने जारी किया। इस चेक पर 42500 रुपया सत्यप्रकाश के नाम से निकाले गए। फर्म के संचालक ने जब बैंक से जानकारी की तो बताया गया कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिरहाना रोड कानुपर से संपर्क करें। बिरहाना रोड शाखा प्रबंधक ने आंध्रा बैंक शाखा उन्नाव से जानकारी करने को कहा।
फर्म संचालकों की शिकायत पर सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 22 मई 2015 को शिकायत की। शिकायत की सुनवाई करने के बाद आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीपाल, सदस्य विमलादेवी, राजेश कुमार ने 28 अगस्त 2018 को दिए गए। आदेश में शिकायत का निस्तारण करने को कहा गया। बैंक प्रबंधन द्वारा राज्य आयेाग में अपील की गई। राज्य आयोग ने भी शिकायत का निस्तारण करने का आदेश दिया।
शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में आदेश का पालन कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिकादास, नंदकुमार ने आंध्रा बैंक शाखा प्रबंधक उन्नाव के गिरफ्तारी का वारंट जारी किए गए हैं। शिकायत का निस्तारण करके शाखा प्रबंधक का पक्ष जानने के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है।
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