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मैनपुरी। विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए मकान और दुकान बनाने वाले 165 लोगों को निर्माण ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे छह अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। छह अप्रैल तक जवाब जमा नहीं करने वालों के खिलाफ विनियमित क्षेत्र कार्यालय द्वारा निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों को विनियमित क्षेत्र द्वारा चिह्नित किया गया था। विनियमित क्षेत्र में मकान और दुकान बनाने वाले 165 लोगों को चिह्नित करके उनसे अभिलेखों सहित जवाब जमा करने के लिए विनियमित क्षेत्र कार्यालय द्वारा नोटिस भेजे गए थे। अभिलेख और जवाब जमा करने के लिए 25 मार्च तक की समय सीमा तय की गई। चिह्नित किए गए 165 लोगों ने अपने अभिलेख तो जमा कर दिए। 25 लोगों ने अपना जवाब भी जमा कर दिया। लेकिन 140 लोगों ने अभिलेख जमा करने के बाद भी जवाब जमा नहीं किया है।
जवाब जमा करने के लिए तय समय बीतने के बाद विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले 140 लोगों को दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि अभिलेखों के अवलोकन से निर्माण बिना नक्शा पास कराए हैं। शेष लोग भी छह अप्रैल तक अपना जवाब विनियमित क्षेत्र कार्यालय में जमा कर दें। छह अप्रैल के बाद विनियमित क्षेत्र कार्यालय निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
800 से अधिक अवैध निर्माण हो चुके है चिह्नित
बिना नक्शा पास कराए विनियमित और डूब क्षेत्र में निर्माण करने वालों को विनियमित क्षेत्र द्वारा लगातार चिह्नित किया जा रहा है। विनियमित क्षेत्र द्वारा अभी तक 800 से अधिक अवैध निर्माण करने वालों को चिह्नित किया जा चुका है। निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र में होने के कारण निर्माण ध्वस्त करने की विनियमित क्षेत्र कार्यालय की योजना है।
डूब क्षेत्र में हो चुकी कार्रवाई
डूब क्षेत्र में निर्माण करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा चुकी है। जेल रोड और श्मशान घाट रोड पर चिह्नित किए गए दो निर्माण विनियमित क्षेत्र कार्यालय द्वारा प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मदद से ध्वस्त किए जा चुके हैं। चिह्नित कि गए अन्य निर्माणों के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है।
वर्जन
विनियमित क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए मकान नहीं बनाया जा सकता है। 165 लोगों ने बिना नक्शा पास कराए मकान बना लिए हैं। उन्हें ध्वस्तीकरण का नोटिस पक्ष मांगा गया है। छह अप्रैल के बाद निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी।
-संजीव कुमार प्रजापति, जेई विनियमित क्षेत्र
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