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कासगंज में रोडवेज बस स्टेंड़ पर खडी बसें ।
– फोटो : KASGANJ
कासगंज। रोडवेज बसों के चालक व परिचालकों के द्वारा अनाधिकृत यात्री प्लाजा एवं ढाबा पर बस नहीं रोकी जा सकेंगी। यदि ऐसा चालक परिचालक करते हैं तो उन्हें दो हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार ऐसा करते पाए जाने पर निलंबन की भी कार्रवाई हो सकती है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के द्वारा चालक परिचालकों को निगम द्वारा अनुबंधित अधिकृत यात्री प्लाजा या ढाबा पर ही बसों को रोकने के आदेश जारी किए हैं। बदायूं दिल्ली मार्ग पर परिवहन निगम से अनुबंधित चार यात्री प्लाजा हैं।
रोडवेज बसों के चालक व परिचालकों के द्वारा ढाबा व यात्री प्लाजा पर रोक दिया जाता था। जिससे इन्हे लाभ होता है वहीं चालक व परिचालकों को मुफ्त में भोजन व अन्य लाभ मिल जाता था। इस पर परिवहन निगम के अधिकारियों की भी नजर थी। अब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने आदेश जारी किया है कि निगम द्वारा अनुबंधित यात्री प्लाजा या ढाबा पर ही रोडवेज बसों को रोका जाएगा। वहीं प्लाजा मशीन से जारी यात्री प्लाजा की स्लिप भी लाई जाएगी। जिससे यात्रियों के द्वारा खरीदारी करने पर निगम को वित्तीय हानि न हो। वहीं यात्रियों को मील ऑन रोड एप से प्री ऑर्डर बुक करने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिल सके।
रोडवेज बसों को चालक परिचालक यदि अनुबंधित यात्री प्लाजा के स्थान पर अन्य किसी ढाबा या प्लाजा पर रोकते हैँ तो पहली बार में दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार में पाए जाने पर निलंबन एवं संविदा चालक परिचालकों की संविदा समाप्त की भी कार्रवाई हो सकती है। मार्ग पर चार यात्री प्लाजा निगम द्वारा अनुबंधित हैं, वहीं बसों को रोका जाए। – संजीव कुमार, एआरएम।
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