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Agra News: अदालत में मुकरे 24 गवाह
– फोटो : अमर उजाला, आगरा
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उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्ष 2017 में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। विवेचना में 30 गवाह बनाए गए। अदालत में सुनवाई के दौरान 24 गवाह अपने बयान से मुकर गए। इस पर अपर जिला जज प्रथम विनोद कुमार बरनवाल ने आरोपी राजवीर फौजी को बरी करने के आदेश किए।
मामला फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र के सामरा गांव का है। गांव निवासी मुकेश उर्फ लोहरे ने केस दर्ज कराया था। 24 फरवरी 2017 को गांव के नवाब खां के बेटों की शादी का कार्यक्रम था। लोहरे अपने बेटों असलम और आसिफ के साथ गए थे। आसिफ की उम्र 18 साल थी। लोहरे ने आरोप लगाया कि सूरजमल नगर मथुरा गेट, भरतपुर निवासी राजवीर फौजी अपनी बंदूक लेकर आया। वह गांव सामरा में रह रहा था।
30 लोगों की गवाही कराई गई
राजवीर ने फायर कर दिया। गोली आसिफ की गर्दन में लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई। राजवीर फौजी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और आयुध अधिनियम में आरोपपत्र अदालत में प्रेषित किया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी वादी मुकेश उर्फ लोहरे, असलम, बने सिंह सहित 24 लोग थे। अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी व पुलिस सहित 30 लोगों की गवाही कराई। वादी सहित 24 गवाह पूर्व के कथन से मुकर गए।
आरोपी को बरी करने के आदेश किए
उन्होंने कहा कि समारोह में कई लोग फायरिंग कर रहे थे। किसकी गोली लगने से आसिफ की मौत हुई, यह उन्हें पता नहीं है। कई गवाहों ने आरोपी की घटनास्थल पर उपस्थिति ही नकार दी। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक शर्मा के तर्क सुनने के बाद आरोपी को बरी करने के आदेश किए।
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