[ad_1]
(सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा में कोर्ट ने हत्या, मारपीट व धमकी के आरोप में दो लोगों को दोषी पाया। अपर जिला जज-13 रनवीर सिंह ने एत्मादपुर के गांव सुरेरा निवासी लाला उर्फ नगेंद्र पाल को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 23 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मारपीट, धमकी और आयुध अधिनियम में मुरारी लाल को तीन साल की सजा के साथ तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
एत्मादपुर थाने में देवकीनंदन ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 13 जुलाई 2017 की शाम करीब छह बजे आरोपी गांव सुरेरा निवासी लाला उर्फ नगेंद्र पाल, मुरारी लाल और इनके अन्य साथी शराब पीने के बाद गांव के मंदिर की देखभाल कर रहे पुजारी लालता प्रसाद के साथ मारपीट कर रहे थे।
आरोपियों ने शुरू कर दी थी फायरिंग
बताया कि यह सब देख मैं और मेरे पिता बाबूलाल व गांव के अन्य लोग भी पुजारी को बचाने आ गए। आरोपियों ने तमंचे की बट से प्रहार कर गांव के जसवंत सिंह और शांति देवी को घायल कर दिया। बहन सोन देवी ने बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सोन देवी की गोली लगने से मौत हो गई।
दोषी मिलने पर सजा मुकर्रर की गई
मुकदमे में विचारण के बाद अपर जिला जज-13 रनवीर सिंह ने साक्ष्य और एडीजीसी रूपेश गोस्वामी के तर्क के आधार पर आरोपी लाला उर्फ नगेंद्र पाल को दोषी पाया। इसी तरह मारपीट, धमकी व आयुध अधिनियम में मुरारीलाल को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की गई।
[ad_2]
Source link