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कोर्ट।
– फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश के आगरा में बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने की शिकायत पर कोर्ट ने भाजयुमो के पदाधिकारी को 18 मार्च को अदालत में तलब किया है। यह पहले कमला नगर में रहते थे, अब तिरुपति प्लाजा वापी गुजरात में रहते हैं।
कमला नगर निवासी पूजा अरोरा उर्फ सुषमा ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया है। कहा है कि मेरी शादी राजेश अरोरा के साथ 22 जुलाई 1992 को हुई थी। वह अपने पिता लादूराम के साथ लॉटरी का काम करते थे, आर्थिक स्थिति ठीक थी। 5 नबंवर 2001 को वह तनु शर्मा नामक लड़की को लेकर कहीं चले गए।
कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर ली
राजेश से पूछने पर उन्होंने तनु शर्मा से परिचय होने से ही मना कर दिया। कुछ दिनों बाद राजेश ने तनु के साथ दूसरी शादी कर ली। पूजा के मुताबिक इसके कुछ दिन बाद उन्हें फैमिली कोर्ट से तलाक का नोटिस मिला। तलाक के दावे में राजेश ने झूठा शपथ पत्र लगाया था।
नोटिस में दिखाया गलत पता
नोटिस में उसका पता पिता के घर अलवर राजस्थान दिखाया गया। जबकि, वह कमला नगर आगरा में राजेश के घर में रह रही थी। इस पर फैमिली कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया। कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजेश अरोरा के तलाक का दावा 3 अगस्त 2004 को खारिज कर दिया। इसके बाद अब कोर्ट ने 18 मार्च 2023 को राजेश अरोरा को तलब किया है।
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