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कोर्ट।
– फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश के आगरा में पिता की हत्या के दोषी बेटे सुनील कुमार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज परवेज अख्तर की अदालत में हुई। घटना चित्राहाट थाना क्षेत्र के नगला इमली गांव की है। सुनील फूंकनी मारकर पिता को मार डाला था।
वादिया राधा देवी निवासी नगला इमली ने थाना चित्राहाट ने तीन मई 2018 को तहरीर देकर बताया कि उसके पति पूरन सिंह (62) और बेटी कोमल अपने घर पर बैठे थे। तभी बेटा सुनील कुमार शराब के नशे में घर में आया और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद पति के सिर पर लोहे की फूंकनी से कई प्रहार किए, जिससे पूरन सिंह की मौत हो गई।
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घटना के एक साल बाद वादिया की भी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मधु शर्मा ने कोर्ट में बहस की। अभियुक्त की सगी बहन कोमल सहित सात गवाह और हत्या से जुड़े साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। गवाही के दौरान बहन कोमल अपने पूर्व बयान से मुकर गई और उसने भाई के पक्ष में बयान दिया।
कहा कि पिता की ईंटों के ढेर पर गिरकर सिर में चोट लगने से मौत हुई थी। लेकिन एडीजीसी मधु शर्मा ने दलील दी कि परिस्थितियों को देखते हुए और साक्ष्यों के आधार पर पिता की हत्या सुनील ने की है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि न्याय को विवेचक की त्रुटियों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। विवेचक ने विवेचना में काफी लापरवाही बरती है।
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