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बैठक करते हुए मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में सड़कों की खुदाई के बाद मरम्मत न करना गंभीर अपराध माना जाएगा। सड़कों को खोदकर छोड़ देने वाली संस्था के जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। यह आदेश बुधवार को मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने टीटीजेड की 61वीं बैठक में दिए। उन्होंने प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध, कोयला भठ्ठियों पर बंदी के आदेश का भी सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।
टीटीजेड की पहली समीक्षा में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने प्लास्टिक, पॉलिथीन प्रतिबंध में लापरवाही पर नाराजगी जताई। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने ब्योरा दिया कि 5 माह में 1011.60 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल जब्त किए हैं। 11 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। 949 किलो पॉलिथीन जब्त कर 16.34 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। मंडलायुक्त ने पॉलिथीन बिक्री पर रोक लगाने, एफआईआर कराने, कूड़ा जलाने पर एफआईआर कराने, इकाइयों को गैस दिलाने के लिए डीएम भानु चंद्र गोस्वामी से कहा।
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लापरवाही पर फटकार
मंडलायुक्त ने कहा कि जिसने भी सड़कें खोदी हैं, उसका सर्वे कराकर रिपोर्ट सौंपें। डीएम को मरम्मत कराने की जिम्मेदारी दी और कहा कि जिन्होंने लापरवाही बरती, उन पर एफआईआर कराएं। एजेंसी पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। जुर्माना नहीं भरने पर बिजली, पानी कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा पर्यावरण क्षतिपूर्ति से प्राप्त राशि से एंटी स्मॉग गन व प्रदूषण निवारण के उपकरण खरीदे जाएं।
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इन मामलों पर भी नाराजगी-
- ईंट भट्ठों ने जिग जैग तकनीक नहीं अपनाई
- आगरा के 12 में से केवल 5 भट्ठों ने अनुमति ली
- 15 साल पुराने वाहनों का हो रहा संचालन, जब्त करें
- दो लाख पंजीकरण निरस्त, केवल 31 किए गए सीज
- यमुना किनारे चल रहीं 33 एजेंसियों को टीपी नगर में शिफ्ट नहीं किया गया
- यमुना किनारा रोड पर खड़े किए जा रहे ट्रांसपोर्ट वाहन
- पेड़ काटने की अनुमतियों के सत्यापन में लापरवाही, सामाजिक वानिकी देखे
- उद्योग स्थापना के लिए छूट का प्रचार-प्रसार करें, एनओसी जारी हों।
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