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– फोटो : istock
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आगरा में कोर्ट ने ई-रिक्शा चोरी के आरोप में गौरव राजवंशी और करन का प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अपर जिला जज-13 ने रिहाई के आदेश कर विवेचना में लापरवाही बरतने पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को आदेश किए हैं।
ये है मामला
थाना एमएम गेट में वादी अरविंद चौहान ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 8 फरवरी 2023 को ई-रिक्शा लेकर करीब 7 बजे नामनेर चौराहे पर खड़े थे। इस दौरान दो लोग लेडी लाॅयल अस्पताल ले चलने की कहने के बाद बैठ गए। पहुंचने के बाद एक व्यक्ति चाय लेने चला गया। उन्हें चाय पिला दी, नशा हो गया। इसके बाद दोनों लोग ई-रिक्शा लेकर भाग गए। विवेचना के दौरान पुलिस ने एत्माद्दौला के शाहदरा निवासी आरोपी गौरव राजवंशी और शाहगंज के सराय ख्वाजा निवासी करन को गिरफ्तार किया। कब्जे से ई-रिक्शा बरामद किया गया।
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विवेचक पर कार्रवाई के आदेश
कोर्ट ने जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान पाया कि विवेचक ने 8 मार्च 2023 को केस डायरी में से मात्र एक ही पर्चा काटा। जिसमें उसने संबंधित माल और मुल्जिमान की गिरफ्तारी और बरामदगी का उल्लेख किया। विवेचक ने मामले में कोई आवश्यक साक्ष्य नहीं जुटाए। वादी का मेडिकल भी नहीं कराया। मनमाने तरीके से मामले में विवेचना की गई। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता योगेश शुक्ला और गुंजन अग्रवाल के तर्क पर आरोपियों की जमानत स्वीकृत कर विवेचक के विरुद्ध पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई करने के आदेश दे दिए।
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