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कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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ताजनगरी आगरा के कमला नगर में ठेके पर लिए नवनिर्मित मकान में मानक के अनुसार काम नहीं किया गया। इस शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ अरुण कुमार ने सुनवाई की। उन्होंने मानकों पर काम न करने पर 13.10 लाख रुपये और मानसिक उत्पीड़न व वाद व्यय के रूप में 55 हजार रुपये अलग से देने का आदेश कंपनी को दिया है।
कमला नगर थाना क्षेत्र निवासी पीएन अग्रवाल ने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में वाद प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित आवास में आधुनिक खिड़की, दरवाजे और जंगले लगवाने के लिए 2018 में ग्लू लेम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात की।
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कंपनी गुजरात के राजकोट की है। कंपनी ने सामान को लाने और लगाने का 26 लाख रुपये का कोटेशन दिया। 22 लाख रुपये में एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने बताया कि कुछ सामान की पांच से 10 साल की गारंटी और वारंटी दोनों थीं। काम पूरा होने पर कंपनी का भुगतान कर दिया गया। सात महीने बाद ही सामान में शिकायतें आने लगीं।
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शिकायत और विधिक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। मुकदमे की सुनवाई में भी कंपनी की तरफ से अदालत में भी कोई हाजिर नहीं हुआ। उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि या तो कंपनी 60 दिन के अंदर मकान में किए गए काम की कमियों को दूर करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर्जाना देना होगा।
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