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एएसआई के पास नहीं सर्वे का रिकॉर्ड
सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर का दायरा तय किया था। तब 71 दुकानदारों को पश्चिमी गेट से हटाया गया था। 22 साल पहले हुए सर्वे का रिकॉर्ड भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) से एडीए ने मांगा था। बृहस्पतिवार को एएसआई ने एडीए को भेजे जवाब में कहा कि उनके पास सर्वे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एएसआई ने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है।
प्रतिबंधित परिधि में दुकानें चला रहें लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचा। जिनमें दक्षिणी गेट व पूर्वी गेट के व्यापारी शामिल थे।एडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई पर आपत्ति जताई। एडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो सकी।
वहीं, पश्चिमी गेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता अमर सिंह राठौर का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ी है। उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। कोई भी नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए।
बता दें ताज के प्रतिबंधित क्षेत्र में 400 से अधिक होटल, दुकान व एंपोरियम हैं। वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था। इस क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। परिवहन विभाग की ओर से नए पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। विशेष पास के जरिये ही यहां लोग निजी वाहन से आवाजाही कर सकते हैं।
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