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ताजगंज क्षेत्र
– फोटो : अमर उजाला
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ताजमहल के 100 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वे पूरा हो गया है। सोमवार को 100 और प्रतिष्ठानों पर विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किए हैं। अगले तीन दिन में 500 मीटर की प्रतिबंधित परिधि का निर्धारण हो जाएगा। इसके लिए एडीए, पुलिस व प्रशासन की चार टीमें सर्वे कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियां तत्काल बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए हैं। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि ताजमहल की दीवार से 100 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियां व प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर लिया गया है।
17 अक्तूबर तक व्यवसाय बंदी के नोटिस चस्पा
उन्होंने बताया कि अगले तीन से चार दिनों में 500 मीटर के दायरे में आ रहे सभी प्रतिष्ठानों को भी चिह्नित कर लिया जाएगा। सोमवार को होटल, एंपोरियम सहित 100 और प्रतिष्ठानों पर 17 अक्तूबर तक व्यवसाय बंदी के नोटिस चस्पा किए हैं। रविवार को 115 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया था। यह सभी 100 मीटर की परिधि में शामिल हैं।
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