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आगरा में बिना रजिस्ट्री घर खरीदने वालों को अब ‘करंट’ लगेगा। इनके बिजली कनेक्शन की जांच होगी। बिना रजिस्ट्री अगर बिजली कनेक्शन मिले तो उन्हें काटा जाएगा। खरीददार व बिल्डर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। ये कहना है कमिश्नर अमित गुप्ता का। बुधवार को उन्होंने मंडलीय समीक्षा बैठक में बिना स्टांप शुल्क दिए फ्लैट बिक्री व कब्जा देने के मामले में नाराजगी जताते हुए डीएम आगरा को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि स्टांप चोरी करने वालों से स्टांप शुल्क की जुर्माना सहित वसूली होगी। उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने कहा पिछली बैठक में निर्देश देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक स्टांप से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही स्टांप चोरी की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
अमर उजाला ने किया था स्टांप चोरी का खुलासा
अमर उजाला ने जिले में 10573 संपत्तियों में 165 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी का खुलासा किया था। इसमें निजी बिल्डर्स व कॉलौनाइजर्स ने 3983 फ्लैट बिना रजिस्ट्री बेच दिए। 122.55 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी की गई। जिसका संज्ञान लेते हुए कमिश्नर अमित गुप्ता ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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