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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 29 Jul 2023 11:21 PM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुधाकर राय की कोर्ट ने गो-मांस की तस्करी करने के दो आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने बचाव और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
नगला पन्नी गांव के प्रधान कुलदीप बीते 27 मार्च 2023 को मनरेगा मद से सड़क का निर्माण करा रहे थे। तभी नंद किशोर के खेत में उन्होंने कौओं को मंडराते देखा। शक होने पर मौके पर पहुंचे तो देखा तो कि पिट्टू बैग में रखी मांस व गो-वंश की खाल थी। प्रधान के सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही घटना स्थल से करीब 4 क्विंटल गो-मांस के साथ खाल आदि बरामद की। जांच में गो-मांस की पुष्टि हुई । इस मामले में विवेचना करके पुलिस ने गुलाब कमर, अल्त्मत, शकील, लाइक अहमद, रिजवान के नाम प्रकाश में लाई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुलाब कमर व लाइक अहमद के अधिवक्ता ने उनके जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। विशेष लोक अभियोजन लोकेश कुमार ने पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया।इस के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी ।
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