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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी देवर की जमानत मंगलवार को नामंजूर कर दी।
कोतवाली क्षेत्र के गांव की महिला पुत्रों के साथ खेत पर फसल देखने 10 फरवरी 2023 को गई थी। इस बीच देवर यशपाल ने साथियों के साथ भाभी से दुष्कर्म किया। उसके छोटे पुत्र ने चीख-पुकार मचाई तो तमंचा तान दिया। पीड़िता के बड़े बेटे ने चाचा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी यशपाल ने जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए अपराध को गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने की अपील की। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गोकशी के चार आरोपियोंं की जमानत खारिज
कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने गोकशी एवं मीट की तस्करी के तीन आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गंजडुंडवारा कोतवाली उपनिरीक्षक विकास चंद्र शर्मा 1 सितंबर 2020 को गश्त पर थे तभी उनको गनेशपुर मस्जिद के पीछे गोकशी की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को मौके से चार लोग मीट पैक करते मिले। पुलिस ने एक आरोपी हसनेन को पकड़ लिया। पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम पता चलने पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी आमिर, अल्त्मत, शकील, लाइक अहमद ने जमानत के लिए कोर्ट मेंं अर्जी दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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