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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 07 Jul 2023 12:01 AM IST
कासगंज। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव के न्यायालय ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने पर आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कासगंज से बदायूं की ओर जा रहे मिनी ट्रक को पुलिस ने 17 जून 2023 को गोरहा पर चेकिंग के लिए रोक लिया। ट्रक की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को मिनी ट्रक से नशीले पाउडर की गंध महसूस हुई। पुलिस को चालक सुनील के पास से 590 ग्राम, संदीप के पास से 570 ग्राम, एवं राहुल के पास से 545 ग्राम नशीला पाउडर मिला। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। संदीप ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने पैरवी की और जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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