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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 02 Jul 2023 12:42 AM IST
कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम की कोर्ट ने लूट के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दी।
सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के बहाेरान गांव निवासी रामसिंह के घर में 29 दिसंबर 2022 को बदमाश घुस आए। बदमाशों ने उसके भाई मुन्नालाल के बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर रखे जेवरात और नकदी उठा ले गए। खटपट की आवाज पर राम सिंह की नींद खुल गई। इस पर बदमाशों ने उसके चेहरे पर सरिया से हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस की विवेचना में रहीश का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में निरुद्ध बदमाश ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते जमानत का विरोध किया। इस के बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी को खरिज कर दिया।
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