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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 07 Jun 2023 12:06 AM IST
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय मौ.आरिफ के न्यायालय ने हत्या एवं रोड होल्डप करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी विजय 20 दिसंबर 2019 को वादी गाजियाबाद में नौकरी करता है, वह अपनी सास को देखने के लिए फर्रुखाबाद जा रहा था। उसकी कार में उसका बडा भाई आशीष, उसकी पत्नी कोमल तथा वर्षा पत्नी पवन प्रताप व बच्चे साथ में थें। सहावर व गंजडुंडवारा के बीच में उनकी कार पंचर हो गयी जिसकी वह स्टेपनी बदल रहा था तभी तीन बदमाश खेतों की तरफ से निकल आए। बदमाशों ने आते ही लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके बड़े भाई आशीष को पेट में गोली मार दी वर्षा को भी आग्नेयास्त्र से घायल कर दिया। बदमाशों ने वादी से 7500 रुपये, भाई आशीष से 5000 रुपये, पत्नी से मंगलसूत्र, झाले, जंजीर, और पवन पत्नी वर्षा से दो अंगूठी पायल, मंगलसूत्र लूटकर ले गये । गोली लगने से घायल आशीष को अलीगढ़ रेफर कर दिया। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी छोटे निवासी उझानी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी। अधिवक्ता संजीव मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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