विदेशी ड्रग तस्कर की जमानतदार को जेल, अफ्रीकी महिला छह साल से फरार
पानीपत में एक हेरोइन तस्करी के मामले में जमानतदार को अदालत ने छह महीने की सजा सुनाई है। यह मामला एक दक्षिण अफ्रीकी महिला से जुड़ा है, जो करीब छह साल पहले गिरफ्तार हुई थी और जमानत पर रिहा होने के बाद से फरार चल रही है।
सूत्रों के अनुसार, 18 फरवरी 2019 को शहर थाना पुलिस ने जीटी रोड टोल प्लाजा के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध महिला को रोका था। पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम डुआ जाउ वीरेमी बताया और वह दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली थी। तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 425 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इसी दौरान, कालखा गांव के सुरेंद्र नामक व्यक्ति ने उस विदेशी महिला की जमानत ली और एक लाख रुपये का जमानती बांड भरा। हालांकि, जमानत मिलने के बाद से ही महिला अदालत में पेश नहीं हुई और लगातार फरार बनी रही। अदालत ने जमानती सुरेंद्र को कई बार नोटिस जारी कर बांड की राशि जमा कराने का आदेश दिया, लेकिन वह न तो अदालत में पेश हुआ और न ही उसने निर्धारित राशि जमा कराई।
इस लापरवाही और अदालत के आदेशों की अवहेलना के चलते, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी ने सुरेंद्र को दोषी करार दिया और उसे छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। शुक्रवार को शहर थाना पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। यह मामला मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में जमानतदारों की जिम्मेदारी और अदालती प्रक्रिया के महत्व को उजागर करता है।
