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मैनपुरी। महिला अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ न्यायालय से जारी बिना जमानती वारंट पर कोतवाली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता की शिकायत पर सीजेएम भूलेराम ने कोतवाली प्रभारी से प्रगति आख्या मांगी है। अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। दीवानी में वकालत करने वाली एक महिला अधिवक्ता ने सिपाही प्रियांशु पुरोहित के खिलाफ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में सिपाही पर फेसबुक के माध्यम से जान पहचान बढ़ाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। सिपाही जिला आगरा के थाना बाह के तेलीपुरा जैतपुर का रहने वाला है। वर्तमान में एसएसएफ़ अलीगढ़ में तैनात है।
सिपाही की अग्रिम जमानत अपर जिला जज अनीता द्वारा खारिज की जा चुकी है। सिपाही के खिलाफ बिना जमानती वारंट चल रहे हैं। पीड़िता ने सीजेएम न्यायालय में शिकायत की। शिकायत में कहा कि विवेचक जानबूझकर सिपाही को बचा रहे हैं। बिना जमानती वारंट पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीजेएम भूलेराम ने कोतवाली पुलिस से प्रगति आख्या मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
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