Thursday, January 9, 2025
Home Agra Up Nikay Chunav 2023:आगरा में सड़कों से हटाए होर्डिंग-पोस्टर, बिना अनुमति सभा पर रोक – Up Nikay Chunav 2023 Hoarding-posters Removed From The Roads In Agra Ban On Gathering Without Permission

Up Nikay Chunav 2023:आगरा में सड़कों से हटाए होर्डिंग-पोस्टर, बिना अनुमति सभा पर रोक – Up Nikay Chunav 2023 Hoarding-posters Removed From The Roads In Agra Ban On Gathering Without Permission

by amitsagar
0 comment

[ad_1]

UP Nikay Chunav 2023 Hoarding-posters removed from the roads in Agra ban on gathering without permission

टास्क फोर्स द्वारा भगवान टॉकीज से प्रतापपुरा तक उतारे जा रहे चुनाव प्रचार होर्डिंग
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही रविवार शाम से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने भगवान टॉकीज से प्रतापपुरा तक एमजी रोड पर लगे होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आचार संहिता का पालन सभी दल, उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों को करना होगा। इसके लिए आयोग ने चुनाव प्रचार से लेकर सभाएं, जुलूस, मतदान, मतगणना अभिकर्ताओं और शासकीय कर्मियों के आचरण एवं व्यवहार से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल का कहना है कि सभी दलों को आचार संहिता का पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी।

ये भी पढ़ें – UP: महज दो लाख रुपये के लिए मुड़वा दिया पत्नी का सिर, हैवान पति यहीं नहीं रुका…, फिर की शर्मनाक हरकत

जारी कुछ जरूरी दिशा-निर्देश

– सभी राजनीतिक दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, संप्रदाय और वर्ग की भावनाएं आहत हों।

– किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं की आलोचना नहीं की जाएगी।

– वोट प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जाएगा।

– मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का प्रयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।

– मतदाता काे रिश्वत देकर या डरा डमकाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित नहीं किया जाएगा।

– उम्मीदवार चुनाव में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक धन खर्च नहीं कर सकेंगे।

– किसी भूमि, भवन या दीवार पर झंडा या प्रचार सामग्री भूस्वामी की अनुमति बिना नहीं लगा सकेंगे।

– चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य है।

– कोई भी सभा, जुलूस या रैली का आयोजन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं किया जाएगा।

– रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर व साउंड सिस्टम का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

[ad_2]

Source link

You may also like

Leave a Comment

About Us

We're a media company. We promise to tell you what's new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Fear for many online retailers as shoppers hit by trio of rising living costs

Recent Articles

Fear for many online retailers as shoppers hit by trio of rising living costs Daily horoscope: Your star sign reading, astrology and zodiac forecast Theory: Tom Holland’s Peter Parker replaced by Miles Morales in next trilogy

Featured

Latest box office bomb ‘will lose $100 million’ amid ongoing pandemic England vs South Africa free live stream: Watch Autumn Nations Series online White House plan aims to protect science from politics with new approach @2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign