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By: Inextlive | Updated Date: Fri, 07 Apr 2023 07:10:47 (IST)
ताजमहल की पश्चिमी गेट पार्किंग में पर्यटकों से जीएसटी के नाम पर हो रही लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ठेके की शर्तों में प्रावधान नहीं होने पर भी निर्धारित दर के अतिरिक्त जीएसटी लगाकर वसूली कर रहे ठेकेदार पर 10 हजार रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना उसे जीएसटी वसूलने की तारीख से देना होगा. राजस्व निरीक्षक को पटल से हटा दिया गया है.
आगरा(ब्यूरो)। ताजमहल की पश्चिमी गेट (अमरूद का टीला) पार्किंग में एडीए द्वारा निर्धारित दरों पर 18 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाकर वाहन स्वामियों से अवैध वसूली पार्किंग ठेकेदार द्वारा की जा रही थी। वर्ष 2022-23 के पार्किंग के टेंडर की शर्तों में निर्धारित पार्किंग दरों पर अलग से जीएसटी लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ के निर्देश पर नियमविरुद्ध जीएसटी की वसूली कर रही ठेकेदार फर्म पर 10 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया गया है। पर्यवेक्षण में शिथिलता व अनियमितता बरतने पर अधिशासी अभियंता (पथकर) देवेंद्र ङ्क्षसह भदौरिया, पथकर पर्यवेक्षक इंद्रपाल और राजस्व निरीक्षक (पथकर) सत्यराम को नोटिस जारी किए गए हैं। राजस्व निरीक्षक (पथकर) सत्यराम को पटल से हटा दिया गया है।
छह नवंबर को संभाली थी ठेके की जिम्मेदारी
ताजमहल पश्चिमी गेट पार्किंग का ठेका मैसर्स एमजी इंफ्रा सोल्यूशंस के पास है। छह नवंबर से एमजी इंफ्रा सोल्यूशंस ने पश्चिमी गेट पार्किंग की जिम्मेदारी संभाली थी। बताया जा रहा है कि पहले दिन से ही पार्किंग के निर्धारित वाहन शुल्क के ऊपर 18 प्रतिशत अधिक जीएसटी लगाकर अवैध वसूली की गई।
नियम विरुद्ध जीएसटी की वसूली करने पर ठेकेदार पर कार्रवाई की गई है। संबंधित फर्म निर्धारित पार्किंग शुल्क के आधार पर ही काम करेगी। पार्किंग शुल्क के रूप में वसूली गई अतिरिक्त धनराशि प्राधिकरण के कोष में उसे जमा करानी होगी।
चर्चित गौड़, वीसी, एडीए
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