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आगरा।
कर निर्धारण वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निकलने के बाद भी आप अपना आयकर रिटर्न भर सकते है और उसमें बदलाव भी कर सकते है, बस आपको लेट फीस देनी होगी। ऐसे करदाता आईटीआर यू के तहत अपना आयकर रिटर्न अभी भी भर सकते हैं।
टैक्स विशेषज्ञ दीपक माहेश्वरी ने बताया कि करदाता कर निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 का भी आयकर रिटर्न आईटीआर यू के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। अगर आपके पुराने आईटीआर में कोई गलती है या फिर कोई वित्तीय की जानकारी देना चाहते हैं जो पहले छूट गई थी उसे भरकर आप सुधार सकते हैं। आइटीआर यू के तहत रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में 5 लाख से अधिक आय होने पर दस हजार रुपये लेट फीस लगेगी। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में 5 लाख से अधिक आय होने पर 5 हजार लेट फीस तथा कुल कर दायित्वों का 25% टैक्स देना होगा। इन 3 सालों में यदि आय 5 लाख रुपए से कम है तो सिर्फ एक हजार रुपए की फीस देनी होगी।
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