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कासगंज। स्थायी लोक अदालत ने विद्युत निगम के अभियंताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इन अभियंताओं पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं नलकूप कनेक्शन के आवेदन की तिथि के एक माह बाद से 1 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति देने के निर्देश विद्युत निगम को दिए हैं।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य बसंत शर्मा और डॉ. सपना अग्रवाल की पीठ ने विद्युत निगम की शिकायत पर यह कड़ा फैसला सुनाया। नगला परमोरा निवासी ढाल सिंह ने नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन न मिलने पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि 21 जून को उन्होंने नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। 183680 रुपये नलकूप संयोजन के और 5800 रुपये विद्युत शुल्क के लिए जमा किए, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं दिया। कनेक्शन न मिलने पर तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने इस पूरे मामले का परीक्षण किया। इस परीक्षण में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ग्रामीण, उपखंड अधिकारी द्वितीय एवं अवर अभियंता को लापरवाही का दोषी माना। इसी के अनुसार तीनों अभियंताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना आरोपित करते हुए 15 दिन में जुर्माने की राशि अदा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आवेदन की तिथि से एक माह बाद से एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को देने के निर्देश दिए।
कासगंज। स्थायी लोक अदालत ने विद्युत निगम के अभियंताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इन अभियंताओं पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं नलकूप कनेक्शन के आवेदन की तिथि के एक माह बाद से 1 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति देने के निर्देश विद्युत निगम को दिए हैं।
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य बसंत शर्मा और डॉ. सपना अग्रवाल की पीठ ने विद्युत निगम की शिकायत पर यह कड़ा फैसला सुनाया। नगला परमोरा निवासी ढाल सिंह ने नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन न मिलने पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने कहा कि 21 जून को उन्होंने नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। 183680 रुपये नलकूप संयोजन के और 5800 रुपये विद्युत शुल्क के लिए जमा किए, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं दिया। कनेक्शन न मिलने पर तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने इस पूरे मामले का परीक्षण किया। इस परीक्षण में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ग्रामीण, उपखंड अधिकारी द्वितीय एवं अवर अभियंता को लापरवाही का दोषी माना। इसी के अनुसार तीनों अभियंताओं पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना आरोपित करते हुए 15 दिन में जुर्माने की राशि अदा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आवेदन की तिथि से एक माह बाद से एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को देने के निर्देश दिए।
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