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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 14 Dec 2023 01:44 AM IST
कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने हत्या का प्रयास करने के तीन दोषियों को दस दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।ढोलना के ग्राम रहमतपुर निवासी राकेश कुमार 31 जनवरी 2006 को अपने घर पर बैठा हुआ था। गांव के ही निवासी वीरी सिंह, रामपाल, दिनेश, मोहनलाल लाइसेंसी बंदूक, व नाजायज हथियार के साथ उसके घर पर आ गए और गालियां देने लगे। उनकी पत्नी रामबेटी ने गली देने से मना किया तो रामपाल ने बंदूक से फायर कर दिया। जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद फायरिंग कर दी। जिससे अन्य लोग चुटैल हो गए। कोर्ट के आदेश पर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। विचरण के दौरान रामपाल की मौत हो गई। जबकि शेष तीनों का कोर्ट में दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को दस साल की सजा के साथ 13-13 हजार का जुमाना लगाया।
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