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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 22 Nov 2023 12:09 AM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने किशोरी को अगवा करने के आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आरोपी को शर्त के साथ जमानत दे दी। क्षेत्र की एक बस्ती निवासी अपनी पुत्री के साथ 13 जून 2022 को बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे तभी उनकी पुत्री पानी की बोतल लेने के लिए बस स्टैंड के निकट पायल सिनेमा के पास गई। उसके बाद वापस नहीं लौटी। किशोरी के माता-पिता ने अपनी पुत्री की खोजबीन की पर नहीं मिली। उसके पिता ने थाना कासगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने बयान दर्ज किए। आशीष व प्रशांत कुमार को जेल भेज दिया। जिसमें आशीष की पहले जमानत हो गई। प्रशांत ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बचाव में साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किये। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत शर्त पर मंजूर की। संवाद
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