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कासगंज। एक निजी उर्वरक विक्रेता ने डीएपी खाद की बिक्री में गड़बड़ी की। एक किसान के नाम पर 41 बैग दर्शा दिए गए। जबकि जांच में किसान को 4 बैग दिए जाना ही पाया गया। जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त दो सहकारी समितियों पर भी इसी तरह की गड़बड़ियां मिलीं। समितियों के सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहायक निबंधक (एआर) को पत्र भेजा है।
डीएपी की किल्लत होने पर उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कालाबाजारी किए जाने और पीओएस मशीन का उपयोग न करने की शिकायतें मिली। जिन किसानों के नाम पर अधिक डीएपी के बैग दर्शाए गए हैं अब उनकी जांच हो रही है। जांच में पाया गया कि अतुल खाद भंडार, अमांपुर रोड ने एक किसान के नाम पर पीओएस मशीन में 41 बैग दर्शाए गए हैं, जब किसान से जानकारी की गई तो बताया गया कि उसे केवल 4 बैग ही डीएपी दी गई। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। वहीं सहकारी समिति गोराहा पर दो किसानों के नाम पर 34 एवं 31 बैग वितरित दर्शाए गए, जांच में पाया गया कि उन्हें 3-3 बैग ही दिए गए हैं। सहकारी समिति किसरौली पर भी एक किसान के नाम पर 20 बैग डीएपी दर्शायी गईं, जबकि किसान ने 2 बैग ही ले जाने की बात बताई। जिला कृषि अधिकारी ने समितियों के सहायक निबंधक को कार्रवाई किए जाने के लिए पत्र लिखा है।
यदि किसी किसान को अधिक बैग दिए गए हैं तो उनकी जांच की जा रही है। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता अतुल खाद भंडार अमांपुर रोड का लाइसेंस निरस्त किया गया है। उर्वरक विक्रेता किसानों को उनकी जोत बही देखकर रकबा के अनुसार ही डीएपी दें, अधिक डीएपी न दी जाए। – सुमित कुमार चौहान, जिला कृषि अधिकारी
कासगंज। एक निजी उर्वरक विक्रेता ने डीएपी खाद की बिक्री में गड़बड़ी की। एक किसान के नाम पर 41 बैग दर्शा दिए गए। जबकि जांच में किसान को 4 बैग दिए जाना ही पाया गया। जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त दो सहकारी समितियों पर भी इसी तरह की गड़बड़ियां मिलीं। समितियों के सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहायक निबंधक (एआर) को पत्र भेजा है।
डीएपी की किल्लत होने पर उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कालाबाजारी किए जाने और पीओएस मशीन का उपयोग न करने की शिकायतें मिली। जिन किसानों के नाम पर अधिक डीएपी के बैग दर्शाए गए हैं अब उनकी जांच हो रही है। जांच में पाया गया कि अतुल खाद भंडार, अमांपुर रोड ने एक किसान के नाम पर पीओएस मशीन में 41 बैग दर्शाए गए हैं, जब किसान से जानकारी की गई तो बताया गया कि उसे केवल 4 बैग ही डीएपी दी गई। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। वहीं सहकारी समिति गोराहा पर दो किसानों के नाम पर 34 एवं 31 बैग वितरित दर्शाए गए, जांच में पाया गया कि उन्हें 3-3 बैग ही दिए गए हैं। सहकारी समिति किसरौली पर भी एक किसान के नाम पर 20 बैग डीएपी दर्शायी गईं, जबकि किसान ने 2 बैग ही ले जाने की बात बताई। जिला कृषि अधिकारी ने समितियों के सहायक निबंधक को कार्रवाई किए जाने के लिए पत्र लिखा है।
यदि किसी किसान को अधिक बैग दिए गए हैं तो उनकी जांच की जा रही है। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता अतुल खाद भंडार अमांपुर रोड का लाइसेंस निरस्त किया गया है। उर्वरक विक्रेता किसानों को उनकी जोत बही देखकर रकबा के अनुसार ही डीएपी दें, अधिक डीएपी न दी जाए। – सुमित कुमार चौहान, जिला कृषि अधिकारी
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