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10 दलितों की हत्या का मामला: 42 वर्ष बाद आया फैसला, 90 वर्षीय दोषी को उम्रकैद
– फोटो : अमर उजाला, आगरा
विस्तार
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिला न्यायाधीश हरवीर सिंह ने 42 वर्ष पूर्व हुई दस दलितों की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 13 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इस हत्याकांड के नौ आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है।
दस दलितों की गोली मारकर हुई थी हत्या
मामला थाना शिकोहाबाद (वर्तमान में मक्खनपुर) के गांव साढ़ूपुर का वर्ष 1981 का है। उस समय घटनास्थल जिला मैनपुरी का हिस्सा था। क्योंकि फिरोजाबाद जिले की स्थापना पांच फरवरी 1989 को हुई थी। घटनाक्रम दिसंबर 1981 का था। शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर चीफ कुर्क डीसी गौतम ने थाना शिकोहाबाद पुलिस को बताया कि साढ़ुपुर में दस हरिजनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह सूचना उस समय के साढ़ूपुर पंचायत के प्रधान मुनीशचंद्र ने रेलवे स्टेशन मक्खनपुर पर दी है। टेलीफोन सूचना के आधारपर 30 दिसंबर 1981 को थाना शिकोहाबाद में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
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