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कोर्ट
– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने 10 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पीड़िता की मां ने फरह थाना में 18 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 17 मई 2023 को शाम करीब तीन बजे उसका पति 10 वर्षीय नाबालिग सौतेली बेटी को मोटर साइकिल पर बैठाकर हिंदुस्तान कॉलेज, गोवर्धन नाले के पास झाड़ियों में ले गया। बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेटी ने घर आकर आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रामकिशोर-2 की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों पर गौर किया। आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। विशेष डीजीसी अल्का उपमन्यु ने बताया कि अभियुक्त को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा 80 हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी की जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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बड़ी बेटी ने भी लगाया था दुष्कर्म का आरोप
दोषी पिता पर उसकी बड़ी बेटी भी दुष्कर्म का आरोप लगा चुकी है। इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में पत्नी और बड़ी बेटी ने बयान बदल दिए थे। इसके चलते वह बच गया था।
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