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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास की ओर से बेगम साहिबा मस्जिद की अमीन रिपोर्ट संबंधी वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। अदालत अब इस मामले में छह मई को निर्णय देगी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि औरंगजेब ने वर्ष 1670 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर मौजूद मंदिर का विध्वंस कर ठाकुर केशवराय के श्रीविग्रह को आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मौके से अमीन रिपोर्ट मंगाई जाए, जबकि इसके विपरीत पुरातात्विक विभाग ने इसका विरोध किया।
महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर के श्रीविग्रहों को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करवाया। उन्होंने अदालत को बताया कि आगरा के लाल किले के दीवाने खास में मौजूद बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे श्रीविग्रहों को निकालने से पहले वहां अमीन को भेजकर निरीक्षण कराया जाए।
पक्षकार की बहस का प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया बजरिये केन्द्रीय सचिव दिल्ली, डायरेक्टर जनरल आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अधीक्षक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आगरा, निदेशक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण मथुरा की ओर से अधिवक्ता खड़ग सिंह छोंकर ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश नीरज गोंड ने आदेश को सुरक्षित कर लिया। पक्षकार के अधिवक्ता ने बताया कि अब उनके दावे पर अमीन रिपोर्ट के बिंदु पर अदालत छह मई को निर्णय देगी।
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हिंदू सेना ने फिर मांगा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट का आदेश
श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने का दावा कर रही हिंदू सेना ने सोमवार को अदालत से पुन: ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश जारी करने की मांग की, जिसका ईदगाह पक्ष नेे पुरजोर विरोध किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले में आदेश सुरक्षित कर कर अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है।
हिंदू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने गत 29 मार्च को ईदगाह की अमीन रिपोर्ट का आदेश किया था, जिसका ईदगाह पक्ष ने विरोध किया गया और अदालत ने अपने ही आदेश को स्थगित कर दिया। हिंदू सेना के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने इस स्थगन को हटाने की मांग की तथा कहा कि अदालत तत्काल अमीन रिट जारी करे। जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने बताया कि उन्होंने अदालत से अमीन रिपोर्ट के स्थगनादेश को जारी रखते हुए आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई की मांग की।
मनीष यादव के केस में तीन मई को सुनवाई
मनीष यादव के केस में न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 3 मई की तारीख तय की है। पक्षकार मनीष यादव ने बताया कि उनके केस में आदेश 7 नियम 11 पर सुनवाई चल रही है।
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