[ad_1]
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा में ठाकुर केशवदेव को वादी बनाकर अदालत में 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर दावा करने वाले एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के वाद में एडीजे (षष्टम) अभिषेक पांडेय की अदालत ने निर्णय सुरक्षित कर लिया।
पक्षकार ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस के स्थायित्व के बिंदु पर आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई संबंधी आदेश को जिला जज की अदालत में चुनौती दी थी। जिला जज की अदालत से केस अपर जिला जज (षष्टम) में सुनवाई के लिए आया। दोनों पक्ष अदालत में अपनी बहस पूरी कर चुके हैं। बृहस्पतिवार को अदालत को सुनवाई के बिंदु पर निर्णय देना था परंतु अदालत ने आदेश को सुरक्षित करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है।
इस संबंध में पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि उनके द्वारा अदालत से मांग की गई है कि केस में ईदगाह पर अमीन सर्वे संबंधी सुनवाई होनी चाहिए। प्रतिवादी ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने अदालत को बताया है कि केस में पहले यह तय हो जाना चाहिए कि केस सुनने योग्य है भी या नहीं। दोनों पक्ष अदालत मेें पेश हुए।
[ad_2]
Source link