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श्रीकृष्ण जन्मस्थान
– फोटो : अमर उजाला
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन से ईदगाह को हटाने के लिए किए अधिकतर दावों पर सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विरोध जताया। बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि ईदगाह को हटाने के लिए अदालत में पेश किए सभी वाद सुनवाई योग्य नहीं हैं। तीन वादों में बहस नहीं हो सकी। अदालत ने सभी मुकदमों की सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है।
एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी, श्रीक़ृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, मनीष यादव, रंजना अग्निहोत्री, पवन शास्त्री, अनिल त्रिपाठी, शिशिर चतुर्वेदी व आशुतोष पांडेय के मामले में सुनवाई होनी थी। न्यायाधीश रुचि तिवारी ने वादकारी और प्रतिवादियों से इस बात की सहमति तैयार की कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस को सभी एक जैसे मामलों में माना जाए। इस पर आठ वादकारियों ने सहमति जताई।
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