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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गोंड द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश के बाद अमीन रिट जारी होना शेष रह गया है। शनिवार को इसकी अन्य विधिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। अब तीन अप्रैल को यह जारी की जा सकती है।
सोमवार को कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव द्वारा विधिक प्रक्रिया को पूर्ण कर रिट को रिसीव किया जाएगा। इसके बाद ईदगाह में अमीन निरीक्षण करने की तारीख तय करेंगे। इस तारीख के अनुसार दोनों पक्षों को सूचित कर ईदगाह पहुंचेंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा ने 12 दिसंबर 2022 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान संबंधी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद में अमीन रिपोर्ट के आदेश किए।
अमीन रिपोर्ट के कर दिए थे आदेश
ईदगाह पक्ष ने इसका विरोध किया है। आदेश सात नियम 11 सीपीसी की तहत केस की पोषणीयता पर सुनवाई की मांग की। स्थानांतरण होकर आए केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन नीरज गोंड ने पक्षकार की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 29 मार्च 2023 को अमीन रिपोर्ट के आदेश कर दिए।
प्रतिवादीगण ईदगाह और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विरोध किया। अदालत ने अमीन रिपोर्ट के लिए आवश्यक अमीन रिट की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब केवल न्यायालयीय अमीन द्वारा अमीन रिपोर्ट को रिसीव करना भर शेष रह गया है। पक्षकार के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सोमवार को अमीन द्वारा रिट को रिसीव कर लिया जाएगा।
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