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– फोटो : istock
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आगरा में 12 साल पहले खेत पर लगे ट्यूबवेल पर जाते समय बदमाशों ने किसान का अपहरण कर लिया। फिरौती के लिए 16 लाख रुपयों की मांग की। घटना के छह दिन बाद पुलिस ने आरोपी रामबाबू, रामप्रकाश, हरिओम उर्फ छंगा, विनोद, बिजेंद्र तोमर और सतीश तोमर को गिरफ्तार कर किसान को उनके कब्जे मुक्त कराया था। अदालत में अपहृत ने आरोपियों को पहचानने से किया इन्कार कर दिया। अपर जिला जज-12 महेंद्र कुमार ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी करने के आदेश दे दिए।
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मामले के अनुसार थाना मनसुख पुरा में अनिल कुमार पाराशर ने थाने में तहरीर दी थी। बताया कि 22 जनवरी 2011 को शाम 6 बजे उनके पिता सत्यप्रकाश खेत पर लगे ट्यूबल पर सोने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में कुछ बदमाशों ने हथियारों के बल पर उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद बदमाशों से उनके पिता के फोन से फोन कर 16 लाख रुपये की फिरौती मांगी। इस पर पुलिस और पीएसी ने संयुक्त अभियान चलाकर बीहड़ से 28 जनवरी 2011 पिता को बदमाशों के कब्जे से मुक्त कराया था।
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