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– फोटो : istock
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आगरा की प्रमुख रामलीला कमेटी और मनकामेश्वर मंदिर प्रबंधन के बीच चल रहे डकैती के मुकदमे में बृहस्पतिवार को फैसला आ गया। अतिरिक्त जिला जज (एकादश) नीरज कुमार बख्शी ने सभी को बरी करने के आदेश किए।
इस बहुचर्चित मामले में मनकामेश्वर मंदिर के प्रबंधक हरिहर पुरी ने रामलीला कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और विधायक जगन प्रसाद गर्ग (अब दिवंगत) समेत 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए मंदिर में दिनदहाड़े डकैती डालने और लाखों रुपये के स्वर्ण आभूषण, नकदी लूट ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिदत्त शर्मा ने बताया कि मंटोला थाने में वर्ष 2013 में केस दर्ज हुआ। रामलीला कमेटी के तत्कालीन मंत्री रामप्रकाश अग्रवाल, उप मंत्री संजय तिवारी, ब्राह्मण सभा के राम सुरेश शर्मा, राम मित्रा शर्मा, निखिल शर्मा, राम आशीष शर्मा और बसंतकांत शर्मा को आरोपी बनाया गया था।
करीब 10 साल तक चले मुकदमे के दौरान स्वास्थ्य कारणों से विधायक जगन प्रसाद गर्ग, रामप्रकाश अग्रवाल, रामसुरेश शर्मा, राम मित्रा शर्मा और निखिल शर्मा दिवंगत हो गए। वर्तमान में उप मंत्री संजय तिवारी, राम आशीष शर्मा और बसंतकांत शर्मा ही इस मुकदमे में आरोपी बचे थे।
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