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संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Updated Sat, 12 Aug 2023 11:31 AM IST
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– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मथुरा में मजदूरी की रुपये मांगने गई महिला के साथ ठेकेदार और उसके साथी द्वारा दुष्कर्म के मामले में एडीजे विशेष पॉस्को एक्ट पूनम पाठक ने दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यहां की है घटना
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक रामपाल ने बताया कि घटना 19 मई 2013 की है। थाना जमुनापार क्षेत्र की शिव नगर काॅलोनी निवासी ठेकेदार भगवत पुत्र विस्सीराम के यहां एक महिला मजदूरी का काम करती थी। मजदूरी के करीब 10 हजार रुपये भगवत पर बकाया हो गए थे। वह 19 मई 2013 को रुपये मांगने शिवनगर कॉलोनी जमुनापार स्थित भगवत के घर पहुंची। तब भगवत अपने साथी रामखिलाड़ी के साथ बैठकर शराब पी रहा था।
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बारी-बारी से दुष्कर्म किया
महिला ने जब रुपये मांगे तो दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। महिला रिपोर्ट दर्ज कराने पति के साथ थाने जा रही थी, तो अभियुक्तों ने दोनों को पीटा। पुलिस ने भी पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पीड़िता ने अदालत के आदेश पर भगवत और रामखिलाड़ी के खिलाफ जमुनापार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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सुनाई गई सजा
एडीजीसी ने बताया कि कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश अदालत ने दिए हैं। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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