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– फोटो : istock
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आगरा में बिल्डर ने रुपये लेने के बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। समझौते के तौर पर एक चेक दिया। बैंक में लगाने पर वह भी बाउंस हो गया। वादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने प्रेरणा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वादी अनिल कुमार बंसल को निर्णय के 45 दिन के अंदर फ्लैट पर कब्जे के साथ रजिस्ट्री करने के आदेश दिए हैं।
ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी अनिल कुमार बंसल ने फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। बताया कि उन्होंने प्रेरणा कंस्ट्रक्शन शास्त्रीपुरम आगरा से 2014 में एक फ्लैट बुक कराया। इसके लिए कंपनी को चेक से 25 लाख रुपये का भुगतान किया। 5 अगस्त 2014 को कंपनी ने आवंटन पत्र भी जारी कर दिया। नियमानुसार बिल्डर को 2 साल के अंदर फ्लैट का निर्माण कराकर कब्जा देना तय हुआ था। मगर उसने समय पर ना तो फ्लैट का निर्माण किया और ना ही कब्जा दिया। बार-बार कहने पर भी गुमराह करता रहा। इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की लेकिन फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला। 2018 में समझौते के तहत विपक्षीगण ने एक चेक दिया जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।
इसके बाद 9 जुलाई 2018 को एक नोटिस भेजा। इस मामले में फोरम प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने प्रेरणा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक जितेंद्र कुमार मंगला उनकी पत्नी रेखा मंगला और पुत्र निखिल मंगला को ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी वादी अनिल कुमार बंसल को निर्णय के 45 दिन के अंदर फ्लैट पर कब्जे के साथ रजिस्ट्री करने के आदेश दिए हैं। अगर विपक्षी गण ऐसा नहीं करते हैं, तो 25 लाख रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज सहित वाद प्रस्तुत करने की तारीख से देने होंगे।
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