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आगरा (ब्यूरो) पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाहनों की जांंच के बाद जारी किया जाता है. वाहन चलाते समय पीयूसी सर्टिफिकेट का होना जरुरी है. अगर आप के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वाहन चलाने पर आपका चालान किया जा सकता है, वहीं 10 हजार रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है.
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पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो भरना होगा 10 हजार का जुर्माना
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