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300 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक के किसी भी निर्माण पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है. नए भवन के निर्माण के लिए आगरा विकास प्राधिकरण में जो भी आवेदन आते हैं, उन्हें इस नियम का पालन करना होता है.
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नए भवनों पर नियम, पुरानों का नहीं ध्यान
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