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ताज के 500 मीटर के दायरे में व्यापार करने वाले कारोबारियों को बुधवार को बड़ी राहत मिली. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को नोटिस वापस लेने के आदेश दिए. 26 सितंबर को कमर्शियल एक्टिविटी पर रोक के आदेश के बाद ताजगंज के करीब 50 हजार मायूस चेहरों पर मुस्कान लौट आई. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के दौरान नीरी (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) को सर्वे करने के निर्देश भी दिए.
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