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आगरा. ब्यूरो ग्रेटर आगरा को अधिगृहीत भूमि के मुआवजे की दर पर जिला प्रशासन द्वारा गठित की गई समिति कोई निर्णय नहीं कर सकी. किसान वर्ष 2014 की दर से मुआवजा मांग रहे हैं, जबकि भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रविधान के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया था. एडीए ने शासन को रिपोर्ट भेजकर दिशा-निर्देश मांगे हैं.
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