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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 15 Dec 2023 12:51 AM IST
मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भोगांव के बड़ा बाजार निवासी ट्रक मालिक शाकिर अली को एक महीने में आठ लाख रुपया जमा करने का आदेश दिया है। उसको एक लाख रुपये की जमानत पर रिहा करके तीन दिन में 20 हजार रुपया जमा करने के आदेश दिए हैं। ट्रक मालिक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वर्ष 2013 में ट्रक की बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 7.85 लाख रुपया देने का आदेश दिया था। बीमा कंपनी ने राज्य अयोग में अपील की तो राज्य आयोग ने 4.86 लाख रुपये जिला आयोग में जमा करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी द्वारा रुपये जमा करने के बाद बीमा कंपनी की अपील राज्य आयोग में खारिज हो गई। इसी बीच शाकिर अली ने बीमा कंपनी द्वारा जमा किए गए रुपये को प्राप्त कर लिया।
बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील की। ट्रक चालक का ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आयोग ने बीमा कंपनी की अपील मंजूर कर ली। ट्रक मालिक को रुपये वापस करने का आदेश दिया। ट्रक मालिक द्वारा रुपये वापस नहीं करने पर उसके खिलाफ आरसी जारी की गई। आरसी से भी रुपये वसूल नहीं हो पाने पर कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से जारी वारंट के आधार पर भोगांव पुलिस ने शाकिर अली को बृहस्पतिवार को आयोग में पेश किया। उसने जमानत के लिए आवेदन किया। बीमा कंपनी के सर्वेश कुमार मिश्रा की दलील पर आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय ने उसको एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा कया। साथ ही तीन दिन के अंदर 20 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं। ट्रक मालिक शाकिर अली को एक महीने में आठ लाख रुपया जमा करने का भी आदेश दिया है।
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