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आगरा पुलिस की गाड़ी (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : अमर उजाला
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आगरा की प्रताप नगर में कॉलोनी का गेट के लिए सराफा कारोबारी और चिकित्सक दंपती के विवाद के बाद दर्ज मुकदमे को पुलिस आयुक्त ने खारिज करने के निर्देश दिए हैं। गेट पर दोनों पक्षों के संबंध में रिपोर्ट पुलिस संबंधित विभागों को देगी।
ये है मामला
प्रताप नगर निवासी डॉ. भूपेंद्र गुप्ता और डॉ. गरिमा गुप्ता के खिलाफ जगदीशपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा सराफा कारोबारी गौरव बंसल की पत्नी ने लिखाया था। मुकदमा बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और छेड़छाड़ की धारा में लिखा गया था। चिकित्सक दंपती सोमवार को आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह के समक्ष पेश हुए। कहा कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा है।
ये पता करेगी पुलिस
आयुक्त ने उनसे कहा कि मुकदमा लिखवाकर विवाद बढ़ाने का क्या फायदा। पुलिस विवाद खत्म कराने के लिए है। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसे भी खारिज कराया जाएगा। काॅलोनी में 12 फुट के रास्ते पर लगे गेट के पक्ष में कितने लोग हैं। कितने लोग गेट के खिलाफ हैं। थाना पुलिस बयानों के आधार पर जांच करेगी।
गेट से नहीं आपत्ति
दोनों पक्षों से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट को एडीए और नगर निगम को भेजेगी। डॉ. गरिमा गुप्ता ने कहा कि उन्हें गेट से आपत्ति नहीं है। गेट उनके घर की दीवार से आगे लगा लिया जाए। उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद भले ही गेट कभी नहीं खुले उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं होगी।
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