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कासगंज। जिले में मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे हैं। दूध, जूस, चूरन, रिफाइंड, मिष्ठान में मिलावट कर बिक्री की जा रही है। विभाग से दायर मामलों में अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने ऐसे 27 मिलावटखोरों पर 10.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस्माइलपुर निवासी किशोरी लाल के अनारदाना गोली एवं स्पेशल हींग चूरन में मिलावट मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगला चोखे गंगीरी अलीगढ़ निवासी रमेशचंद्र के दूध में मिलावट पर 25 हजार रुपये, एटा के मरथरा निवासी कल्लू के मिलावटी दूध पर 30 हजार रुपये, नदरई निवासी राहुल के मिल्ड फ्रेश पर 65 हजार रुपये, सहावर निवासी सैफ के मीठा कार्वोनेटेड पानी पर एक लाख एवं मैंगो ड्रिंक पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
गंजडुंडवारा के सादाब के मीठा कार्वोनेटेड पानी पर 70 हजार रुपये, एटा के आगरा चुंगी रोड निवासी पंकज कुमार के मिक्स दूध पर 40 हजार, सोरों के मोहल्ला कटरा निवासी संजय के सेंधा नमक पर 70 हजार, नगरिया निवासी देवेंद्र के छुआरे पर 15 हजार रुपये, नगला लोधी निवासी भरत सिंह पर 45 हजार रुपये, पटियाली के झाऊझोर निवासी मनोज कुमार के सोयाबीन रिफाइंड पर 35 हजार रुपये, बहेडिया निवासी भीकम के मिक्स दूध पर 20 हजार रुपये, बिलराम के पीरजादा निवासी शिवम जैन के बूरा पर 18 हजार रुपये, मऊ समसपुर निवासी सौरंग सिंह के सरसों के तेल पर 20 हजार रुपये, अशोक नगर अस्तल रोड निवासी जगदीश की चेरी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अमांपुर इंद्रानगर गुड़ मंडी निवासी शिवम कुमार के रस्क पर 25 हजार रुपये, सोरों कटरा निवसी कन्हैयाल लाल के मखाने पर 18 हजार रुपये, नगला सीडर बजीरपुर निवासी मुनेश कुमार के मिक्स दूध पर 25 हजार रुपये, अमांपुर के लोधीपुर निवासी योगेंद्र के मिक्स दूध पर 25 हजार रुपये, गंजडुंडवारा के सनोड़ी निवासी धर्म सिंह के खुले मिक्स अचार पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अमांपुुुर गांधी नगर निवासी विनोद की बर्फी पर 25 हजार रुपये, खोजपुर लक्ष्मनपुर निवासी सत्यपाल के मिक्स दूध पर 18 हजार रुपये, सहावर मंदिर वाली गली निवासी शंभू दीक्षित के पनीर पर 25 हजार रुपये, सहावर मेन चौराहा निवासी गौरव के घेवर पर 25 हजार रुपये, जमालपुर निवासी ब्रजेेश कुमार के मिक्स दूध पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कोर्ट ने बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर पीर छल्ला निवासी शरीफ पर 18 हजार रुपये, ढोलना निवासी फरहान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभिहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि मिलावटी सामान बिक्री करने, बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर कोर्ट ने कारोबारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की है।
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