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अगर आपने भी आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) से प्लॉट या फिर भवन लिया है और उसका बकाया जमा नहीं कराया है तो वह प्रॉपर्टी छिन सकती है. एडीए की ओर से बकाएदारों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है. विभिन्न परियोजनाओं में गुरुवार को 10 बकाएदारों की प्रॉपर्टी की निरस्तीकरण की कार्रवाई की.
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