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कासगंज। जिले में खाद्य पदार्थों की बिक्री में खेल चल रहा है। पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों पर आधी अधूरी सूचनाएं दी जा रहीं है, तो वहीं खुले खाद्य पदार्थ मिलावट करके बेचे जा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने ऐसे 16 कारोबारियों पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की दुकानों की चेकिंग के दौरान सैंपल लिया। नमूना फेल होने पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर कराए। अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर देेवेंद्र, शहनाज अली, दिनेश चंद्र, वीरेंद्र , नंद किशोर पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपमिश्रित दूध बिक्री करने पर ललित कुमार नगला चिंती पर 20 हजार, ललित किशोर, चित्रगुप्त कालोनी पर मिर्च पाउडर पैक पर अधूरी सूचना देने पर 20 हजार, घटिया क्वालिटी के शिकंजी मसाल पर 20 हजार, अपमिश्रित मसाले पर 25 हजार, शुभम गुप्ता गली जौरा भौरा पर घी के अलग अलग पैक पर अधूरी सूचना देने 30-30 हजार, महेंद्र पाल लवकुश नगर पर 15 हजार, राधारमन मोहल्ला कटरा सोरों पर आटा पैक में अधूरी सूचना देने पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इसके अलावा कोर्ट ने बदरुल हसन गंजडुंडवारा के घटिया सरसों के तेल पर 18 हजार, राम किशोर ग्राम इखौना के क्रीम निकले दूध पर 25 हजार, अरसद ग्राम डोर्रा के फेंट रहित दूध पर 10 हजार, अकरम ददवारा के फेंट रहित घटिया दूध पर 12 हजार, विपिन कुमार कादरगंज के घटिया वेसन पर 15 हजार, रिंकू ग्राम पहाड़पुर पर घटिया एवं मानक विपरीत रिफाइंड पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि विभाग समय समय पर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की दुकानों की जांच करता है। जहां पैकिंग में अनियमितता, बिना पंजीकरण कारोबार करने एवं मिलावट करने के मामले सामने आने पर वाद दायर किया गया है।
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