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अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी में हैं तो पहले कॉलोनाइजर या बिल्डिर के डॉक्यूमेंट चेक कर लें. जांच लें कि प्रॉपर्टी रेरा (रियल एस्टेट रेग्युलेटिरी अथॉरिटी) में रजिस्टर्ड है कि नहीं. आगरा विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है कि नहीं. शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एडीए का अभियान जारी है. बुधवार को एडीए की टीम ने दो अवैध कॉलोनियों में निर्माण ध्वस्त कराए.
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